construction rules near highways:आजकल हाईवे के पास जमीन खरीदकर घर या दुकान बनाना कई लोगों के लिए एक बेहतर निवेश विकल्प बनता जा रहा है। इसकी वजह है बेहतर कनेक्टिविटी और भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद। लेकिन अगर आप नेशनल या स्टेट हाईवे के नजदीक घर बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले इसके नियमों और जोखिमों को अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी है।
नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए दूरी के नियम
भारत में ‘भूमि नियंत्रण नियम 1964’ के तहत हाईवे के पास निर्माण की एक निश्चित दूरी तय की गई है। नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट (करीब 23 मीटर) की दूरी पर ही निर्माण की अनुमति होती है।
शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 60 फीट (करीब 18 मीटर) तक हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति 40 मीटर (करीब 131 फीट) के भीतर निर्माण करता है, तो उसे अवैध माना जाएगा और सरकारी विभाग बिना नोटिस के उस निर्माण को गिरा सकता है।
40 से 75 मीटर के बीच निर्माण के लिए अनुमति जरूरी
यदि आप 40 से 75 मीटर के दायरे में घर, दुकान या कोई अन्य निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) या संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति तभी मिलती है जब सभी दस्तावेज सही हों और योजना वैध हो। बिना अनुमति निर्माण करना कानूनन अपराध है और भारी जुर्माने व विध्वंस का खतरा बना रहता है।
हाईवे से दूर घर बनाने के स्वास्थ्य लाभ
हाईवे के पास रहने के कुछ नुकसान भी होते हैं, खासकर स्वास्थ्य के लिहाज से। जैसे:
ट्रैफिक के कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है।
यह प्रदूषण अस्थमा, एलर्जी, दिल की बीमारियों और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।
बच्चों की सुनने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
सुरक्षा के लिहाज से भी सतर्कता जरूरी
हाईवे के पास घर बनाना सुरक्षा के नजरिए से भी जोखिम भरा हो सकता है:
हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरते वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाते हैं।
छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
हाईवे के पास निगरानी कम होने से अपराध की संभावना भी अधिक रहती है।
अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति नियमों की अनदेखी करते हुए हाईवे के बहुत पास निर्माण करता है, तो यह पूरी तरह अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में:
विभाग बिना सूचना के निर्माण को तुरंत गिरा सकता है।
साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
भविष्य में भूमि अधिग्रहण की संभावना
सरकार समय-समय पर सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर या अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करती है। ऐसे में यदि आपकी संपत्ति हाईवे के बहुत नजदीक है, तो वह सरकारी अधिग्रहण की चपेट में आ सकती है।
हालांकि इसके बदले में मुआवजा दिया जाता है, लेकिन वह हमेशा बाजार मूल्य के बराबर नहीं होता।
इससे मानसिक तनाव और निवेश का नुकसान भी हो सकता है।
नियमों का पालन ही है समझदारी
यदि आप हाईवे के पास जमीन खरीदने या घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो निम्न बातों का ध्यान रखें:
स्थानीय नगर निगम, NHAI या भू-राजस्व विभाग से अनुमति और मानचित्र की स्वीकृति जरूर लें।
60 से 75 फीट की दूरी शहरी क्षेत्रों में और 75 फीट से अधिक दूरी ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य मानी जाती है।
हाईवे के पास निर्माण करने से पहले उसके कानूनी, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जरूरी है। इससे आप न केवल किसी कानूनी झंझट से बच सकते हैं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा और निवेश की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। हमेशा किसी रजिस्टर्ड इंजीनियर या वकील की सलाह लेकर ही कोई कदम उठाएं।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। निर्माण या जमीन खरीदने से पहले संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें