Karsak Pension Scheme:राजस्थान सरकार ने वृद्ध किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक सम्मान पेंशन योजना (Karsak Pension Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिमाह ₹1150 की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। यह योजना राज्य के उन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है, जो वृद्धावस्था में किसी भी निश्चित आय के स्रोत से वंचित हैं।
योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से वृद्ध किसानों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है। साथ ही यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग किसानों की गरीबी को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
योजना के लाभ
किसानों को हर महीने ₹1150 की पेंशन राशि मिलती है।
यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
पेंशन साल में 10 महीनों तक दी जाती है।
किसानों को जीवन यापन में सहूलियत मिलती है और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव है।
पात्रता मानदंड
कृषक सम्मान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें हैं:
आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
पुरुष किसानों की आयु कम से कम 58 वर्ष और महिला किसानों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक लघु या सीमांत किसान होना चाहिए:
लघु किसान: जिसकी सिंचित भूमि 1 हेक्टेयर या उससे कम हो।
सीमांत किसान: जिसकी असिंचित भूमि 1.5 हेक्टेयर या उससे कम हो।
यदि किसान को किसी अन्य स्रोत से ₹10,000 या अधिक पेंशन मिल रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
बैंक खाता और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड
मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट)
भूमि के दस्तावेज (खाता की नकल या खतौनी)
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
ई-मित्र पोर्टल पर जाएं।
“कृषक सम्मान पेंशन योजना” विकल्प चुनें।
अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
सबमिट करें और आवेदन संख्या प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन:
ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या कृषि विभाग कार्यालय जाएं।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सावधानीपूर्वक भरें।
दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें।
योजना की निगरानी और भुगतान
योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है।
पात्र लाभार्थियों की सूची डिजिटल पोर्टल पर अपडेट की जाती है।
प्रत्येक माह निश्चित तिथि पर पेंशन राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
किसी प्रकार की समस्या के लिए ग्राम पंचायत या ई-मित्र केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का KYC अपडेटेड होना आवश्यक है।
मृत्यु की स्थिति में पेंशन स्वतः बंद कर दी जाती है।
किसी प्रकार की फर्जी जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय या हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
कृषक पेंशन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के वृद्ध किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सम्मान दिलाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। यदि आप पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।